चंद्रपुर में खाद्य कारोबारियों की अहम बैठक! खाद्य सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के निर्देश, अखबार में भोजन परोसने पर रोक समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी।

चंद्रपुर में खाद्य कारोबारियों की अहम बैठक!

खाद्य सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के निर्देश, अखबार में भोजन परोसने पर रोक समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी...



चंद्रपुर, 30 जून : जिले में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, चंद्रपुर द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी, कैटरर्स, स्वीट मार्ट तथा अन्य खाद्य व्यवसायियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रवीण उमप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश कापगते, मेघा फाळके, कुणाल मुळे और प्रणय कांबळे सहित लगभग 70 खाद्य व्यवसायियों ने भाग लिया।

बैठक में 23 जून 2026 को खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में खाना पकाने के तेल का दोबारा उपयोग, असुरक्षित पेयजल, तापमान नियंत्रण में लापरवाही, बिना चिकित्सीय जांच वाले कर्मचारियों से कार्य कराना, तथा आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना व्यवसाय करना गंभीर अनियमितताएं मानी जाएंगी।

इसके अलावा अखबार में भोजन परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध, नियमित पेस्ट कंट्रोल प्रमाणपत्र, कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों की अलग-अलग सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखना, तथा तैयार खाद्य पदार्थों में फूड कलर का उपयोग नहीं करने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए।

बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा नियम एवं विनियम-2011 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देकर सभी खाद्य व्यवसायियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई।

सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रवीण उमप ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा सभी खाद्य व्यवसायियों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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