अम्मा चौक स्मारक: अनधिकृत निर्माण पर ASI की सख्त कार्रवाई, कांग्रेस की शिकायत के बाद बड़ा एक्शन!

 ◼️अम्मा चौक स्मारक के अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश 
 ◼️चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की शिकायत पर लिया गया संज्ञान


चंद्रपुर: चंद्रपुर के महादेव मंदिर को भारत सरकार ने 11 अप्रैल 1925 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, इस मंदिर के परिसर में चंद्रपुर महानगरपालिका द्वारा अम्मा चौक स्मारक के लिए अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने की थी। इस शिकायत के आधार पर, ASI ने महानगरपालिका आयुक्त को नोटिस जारी की है।


नोटिस में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 (Act 24 of 1958) का हवाला देते हुए कहा गया है कि संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण, उत्खनन या नवीनीकरण सख्ती से प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को दो साल तक की कैद और/या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इस मामले में, भारत सरकार ने ASI के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण करने वालों को निर्माण कार्य रोकने और 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए। यदि 7 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से इसे हटाया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि संरक्षित स्मारक के परिसर में किसी भी निर्माण की मरम्मत के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस नोटिस के बाद, स्थानीय प्रशासन ने महादेव मंदिर के संरक्षित क्षेत्र में चल रहे अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया है। जल्द ही मंदिर परिसर में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

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