🔴 सुगंधित तंबाकू तस्कर जयसुख ठक्कर और महेश गुप्ता पर मामला दर्ज..
चंद्रपुर:- 29 अप्रैल की रात जब स्थानीय अपराध शाखा की टीम गश्त कर रही थी, तब उन्हें गोपनीय सूचना मिली कि एक घर में सुगंधित तंबाकू का भंडार छिपा हुआ है।
सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने वेकोली जीएम बंगले के पीछे स्थित महेश ध्रुवप्रसाद गुप्ता के घर और किराए के कमरे पर छापा मारा, जहां उन्हें कुल 2 लाख 14 हजार 220 रुपये मूल्य की सुगंधित तंबाकू, माजा 108 का माल जप्त किया।
जब आरोपी महेश गुप्ता से उक्त माल के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि यह माल बल्लारपुर के जयसुख ठक्कर से लाया था।
स्थानीय अपराध शाखा ने रामनगर थाने में महेश गुप्ता और जयसुख ठक्कर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
चंद्रपुर स्थानीय अपराध शाखा ने 30 अप्रैल को दोपहर 3.30 बजे बताया कि उक्त कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक हर्षल एकरे, पुलिस उपनिरीक्षक विनोद भुरले, किशोर वैरागड़े, रजनीकांत पुत्थावर, सतीश अवतारे ने की.
ज्ञात रहे की जयशुख ठक्कर व गणेश गुप्ता (महेश गुप्ता का भाई) के उपर इससे पूर्व भी दर्जनों खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं।परंतु इनके अवैध सुगंधित तंबाखू और गुटखा के व्यापार में कोई कमी नहीं हुई। आखिर किस के आर्शीवाद से इनका व्यापार पूरे जिले में फैला हुआ है। इनको न किसी का डर है और न किसी की चिंता। इनके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज होने पर भी ये खुलेआम सुगंधित तंबाखू की तस्करी करने में सफल हैं।
स्कूल,कॉलेज के छोटे बच्चों तक मे MD,सुगंधित तम्बाकू की लत लग रही है युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है जिल्हे में तंबाकू के कारण बढ़ते कैंसर के प्रमाण की वजह अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई है लेकिन इन अवैध सुगंधित तंबाकू,MD के कारोबारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यापारियों पर प्रशासन द्वारा एमपीडीए (MPDA )कायदे के अनुसार इनको जिले से तड़ीपार कर करवाई करनी चाहिए।